अब इस जगह लागू हुआ योगी सरकार जैसा आदेश, दुकानदारों को लिखना होगा नाम; उल्लंघना पर लगेगा जुर्माना

भोपाल । अब मध्यप्रदेश में भी यूपी की सरकार जैसा आदेश जारी हुआ है। भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के…

admin Avatar

by

1 minute

Read Time

भोपाल । अब मध्यप्रदेश में भी यूपी की सरकार जैसा आदेश जारी हुआ है। भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए इसी तरह के आदेश के बाद आया है।जानकारी के अनुसार, उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि उज्जैन की महापौर परिषद ने 26 सितंबर 2002 को दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उसके बाद निगम सदन ने इसे मंजूरी दी और बाद में आपत्तियों और औपचारिकताओं के लिए राज्य सरकार को भेजा था, जो अब लागू हुआ।
उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि उल्लंघन करने वालों को पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपये और दूसरी बार इस आदेश की अवहेलना करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। मेयर ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और इसका उद्देश्य मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना नहीं है।
बता दें कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी किए गए निर्देश की तरह ही है, जहां कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पहले से ही लागू हैं।

About the Author

About the Author

Easy WordPress Websites Builder: Versatile Demos for Blogs, News, eCommerce and More – One-Click Import, No Coding! 1000+ Ready-made Templates for Stunning Newspaper, Magazine, Blog, and Publishing Websites.

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports